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अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता

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जीआरपी ने दबोचे चोरी और जेबतराशी के आरोपित

ट्रेनों में चोरी और जेबतराशी की वारदातों को अंजाम देने के आरोपित दो जेबकतरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। चालान कर दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दो दिन पहले भी जीआरपी ने दो जेबकतरों को गिरफ्तार किया था।
लक्सर जीआरपी थानाध्यक्ष प्रदीप राठौर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रेलवेज अर्पण यदुवंशी और अपर पुलिस अधीक्षक रेलवेज अरूणा भारती के निर्देश पर ट्रेनों में आपराधिक वारदातों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कांस्टेबल भीष्म देव और कुलदीप बिष्ट ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर डीएलएस पैसेंजर ट्रेन से दो संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी लिए जाने पर उनके पास से ब्लेड के टुकड़े बरामद किए गए।
थानाध्यक्ष ने बताया कि थाने लाकर पूछताछ करने पर आरोपितों ने ट्रेनों में चोरी और जेबतराशी की वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए एक आरोपित ने अपना नाम इमरान उर्फ सुक्खा निवासी छप्पर वाली गली तेलीवाला रूड़की व दूसरे ने शौकीन निवासी मिलापनगर ढंढेरा रूड़की बताया। आरोपित इमरान उर्फ सुक्खा बेहद शातिर है उसके खिलाफ लक्सर जीआरपी में ही छह मामले दर्ज हैं। शौकीन के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। दोनों को चालान कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि 28 फरवरी को भी जीआरपी ने जेबकतरी की फिराक में घूम रहे दो आरोपितों दिलीप सिंह निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश और गिरबेल सिंह निवासी तरनतारन पंजाब को गिरफ्तार किया था। पुलिस का अभियान लगातार जारी है।

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सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत म्युचुअल फंड की खरीद, बिक्री में मानदंड में संशोधन किया

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के दायरे में म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री लाने के लिए मानदंडों में संशोधन किया है। वर्तमान में, इनसाइडर ट्रेडिंग नियम सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए लागू होते हैं या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) के कब्जे में होने पर सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित होते हैं। म्युचुअल फंड की इकाइयों को विशेष रूप से नियमों के तहत प्रतिभूतियों की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

सेबी का ताजा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन प्रकरण के बाद आया है, जिसमें फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि छह ऋण योजनाओं को भुनाने के लिए बंद करने से पहले अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को भुनाया गया था।

"कोई भी अंदरूनी सूत्र अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने पर म्यूचुअल फंड की किसी योजना की इकाइयों में व्यापार नहीं करेगा, जिसका किसी योजना के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर भौतिक प्रभाव हो सकता है या उसके हित पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है। योजना के यूनिट धारक, "सेबी ने गुरुवार को जारी अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता एक अधिसूचना में कहा।

नए नियमों के तहत, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के मंच पर आयोजित होल्डिंग्स के विवरण का खुलासा करना होगा।

"अपने स्वयं के म्युचुअल फंड की इकाइयों में सभी लेनदेन का विवरण . संपत्ति प्रबंधन कंपनी के नामित व्यक्तियों, ट्रस्टियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों द्वारा निष्पादित संबंधित व्यक्ति द्वारा संपत्ति प्रबंधन कंपनी के अनुपालन अधिकारी को दो व्यवसायों के भीतर रिपोर्ट किया जाएगा। लेन-देन की तारीख से दिन," नियामक ने कहा।साथ ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा अंदरूनी व्यापार नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नामित व्यक्तियों के लिए आचार संहिता का न्यूनतम मानक निर्धारित किया है।

इसके अलावा, एएमसी का अनुपालन अधिकारी समापन अवधि निर्धारित करेगा, जिसके दौरान नामित व्यक्ति म्यूचुअल फंड की इकाइयों में लेनदेन नहीं कर सकता है।इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र को निर्दिष्ट करते हुए, सेबी ने कहा, "एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक, ट्रस्टी या मध्यस्थ या प्रत्ययी के ऐसे अन्य समान व्यक्ति की मंजूरी के साथ पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए इन विनियमों में दी गई आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण।"

इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए इन आंतरिक नियंत्रणों में यूपीएसआई तक पहुंच रखने वाले सभी कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाता है और सभी यूपीएसआई की पहचान करने और इसकी गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसे प्रभाव देने के लिए, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों में संशोधन किया जो 24 नवंबर से प्रभावी हो गया

Mutual Funds की खरीद-बिक्री भी होगी इनसाइड ट्रेडिंग का हिस्सा, SEBI ने किया नियमों में बदलाव

नई दिल्ली, । पूंजी बाजार नियामक SEBI ने म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में ला दिया है। वर्तमान में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम सूचीबद्ध कंपनियों या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों पर लागू होते हैं। फिलहाल, म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्रतिभूतियों की परिभाषा से बाहर रखा गया था। सेबी का नया नियम नियम 24 नवंबर से प्रभावी हो गया है।

सेबी ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि कोई भी इनसाइडर किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम की यूनिट्स में ट्रेड नहीं करेगा, अगर उसके पास प्राइस से संबंधित कोई सेंसिटिव जानकारी हो, जिसका किसी स्कीम की नेट एसेट वैल्यू पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है या उससे जुड़े लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं।

नियमों में बदलाव की तैयारी

सेबी का नवीनतम निर्णय फ्रैंकलिन टेम्पलटन प्रकरण के बाद आया है, जिसमें फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर छह ऋण योजनाओं के बंद होने से पहले, उन योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को कैश कराने का आरोप लगाया गया था। नए नियमों के तहत, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में होल्डिंग के विवरण का खुलासा करना होगा।

नियामक ने कहा कि म्यूचुअल फंड की इकाइयों में लेनदेन की तारीख से इसका पूरा विवरण और संपत्ति प्रबंधन कंपनी के नामित व्यक्तियों, ट्रस्टियों और उनके निकट रिश्तेदारों द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों के भीतर परिसंपत्ति प्रबंधन के बारे में कंपनी के अनुपालन अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

नॉमिनेशन के लिए अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता होगी ये व्यवस्था

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा अंदरूनी व्यापार नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नामित व्यक्तियों के लिए आचार संहिता का न्यूनतम मानक भी निर्धारित किया है। इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए सेबी ने कहा कि एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक, ट्रस्टी या अन्य समान व्यक्ति के अनुमोदन से पर्याप्त और प्रभावी तंत्र स्थापित करेंगे।

इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए लाए जा रहे इन नियमों में वे सभी कर्मचारी शामिल हैं जिनकी Unpublished Price Sensitive Information तक पहुंच है। सभी यूपीएसआई की पहचान की जानी चाहिए और इसकी गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।

अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता

“अनुसंधान, विकास, निर्माण और महत्वपूर्ण धातुओं और राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व के उत्पादों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए।”

ईएचएस नीति

हम मिधानि के संयंत्र में तथा आसपास के पर्यावरण का संरक्षण करते हुए स्वस्थ एवं संरक्षित कार्य स्थल को सुनिश्चित करके अपने प्रचालन तथा व्यापार संचालित करते हैं। अपने प्रचालन तथा व्यापार योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में, हम के लिए प्रतिबद्ध हैं :

  • पर्यावरण की सुरक्षा करने
  • संयंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाते हुए कम-से-कम कचरा उत्पन्न करने
  • कार्य से संबंधित चोटों एवं बीमारियों की रोकथाम और
  • लागू विधिक तथा अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने

प्रशिक्षण तथा विकास की पहल द्वारा अपने कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर हम अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं संरक्षा के प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

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